निर्भया के दोषियों को फांसी से बचाने की एक और तरकीब को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. निर्भया मामले में चारों दोषियों को 20 मार्च सुबह 5.30 बजे फांसी देने का आदेश दिया गया है. जिसके बाद दोषी के वकील उसे बचाने के लिए नई-नई तरकीब ढूंढ़ रहे हैं. पवन के वकील ने अपराध के समय दोषी के नाबालिग होने का दावा करते हुए कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है. इस बीच निर्भया के माता-पिता इस मामले पर बात करने के लिए आजतक के साथ जुड़े. क्या बोले निर्भया के माता-पिता, जानने के लिए देखिए वीडियो.