सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस के नाबालिग दोषी की रिहाई को रोकने से मना कर दिया. अदालत ने कहा- कोर्ट कानून से आगे नहीं जा सकता. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसकी सजा पूरी हो चुकी है. दोषी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता. फैसला सुन निर्भया की मां रो पड़ी. उन्होंने कहा- अब भी सबक नहीं लिया, यह देश का दुर्भाग्य है.