उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को निठारी मामले में प्रमुख आरोपी और व्यापारी मनिंदर सिंह पंढेर के घरेलू नौकर सुरिंदर कोली की मौत की सजा पर रोक लगा दी. प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन और न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान की एक पीठ ने मौत की सजा पर रोक लगाते हुए कोली की याचिका पर सीबीआई और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा, जिसमें कोली ने अपने दोषारोपण को चुनौती दी है.