शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाले 86वें संविधान संशोधन को संसद ने वर्ष 2002 में पारित किया था. इस मौलिक अधिकार को लागू कराने वाले कानून ‘बच्चों का मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अधिनियम’ को संसद ने पिछले साल पारित किया. संविधान संशोधन विधेयक तथा नया कानून दोनों 01 अप्रैल से लागू हो गए हैं.