दिल्ली हाईकोर्ट ने ओला कैब की ओर से बैन के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी. गौरतलब है कि कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि ऐप बेस्ड कैब सर्विस पर जनवरी में लगाए गए प्रतिबंध को लागू किया जाए.