जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार को पटना हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने नीतीश के जेडीयू विधायक दल के नेता चुने जाने को गैरकानूनी ठहराया है. बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के समर्थक विधायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया.