सिनेमाघर में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने के अपने पूर्ववर्ती फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव कर दिया है. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अब सिनेमाघर में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना जरूरी नहीं होगा. इससे पहले नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना और खड़े होना अनिवार्य कर दिया था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए थे कि वह एक दिसंबर 2016 के अपने आदेश में सुधार कर सकता है. इसी आदेश के तहत देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के मकसद से सिनेमाघरों में फिल्म के प्रदर्शन से पहले राष्ट्रगान बजाना और दर्शकों के लिये इसके सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य किया गया था.