महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से संबंधित अध्यादेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के दो दिन बाद रविवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे मंजूरी दे दी. इस अध्यादेश के अनुसार बलात्कार के बाद अगर पीड़ित महिला की मौत हो जाती है तो दोषी व्यक्ति को मौत की सजा दी जा सकती है. गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रपति ने आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश 2013 को मंजूरी दे दी है.