पुराने नोटों को लेकर सरकारी अध्यादेश को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है. अब हजार और पांच सौ के पुराने नोट रखने पर सीमा तय होगी. सरकारी अध्यादेश के मुताबिक 31 मार्च 2017 के बाद तय सीमा से ज्यादा पुराने 500 और हजार के नोट रखने पर जुर्माना लगेगा. इस अध्यादेश के मुताबिक रद्द नोटों पर सरकार और आरबीआई की देनदारी नहीं होगी. अध्यादेश में तय सीमा से ज्यादा पुराने नोट रखने या फिर पुराने नोटों में लेन-देन करने पर 4 साल की सजा और 5 हजार के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. वैसे तो पुराने नोट 30 दिसंबर के बाद ही बैंकों में जमा नहीं होंगे, लेकिन इन्हें 31 मार्च, 2017 तक रिजर्व बैंक में जमा किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ घोषणा पत्र भी साथ लगाना होगा.
The Specified Bank Notes Cessation of Liabilities Ordinance passed by cabinet.