अगर आप पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के ग्राहक हैं तो अगले 6 महीने तक आपको परेशानी हो सकती है. दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी है.आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंकिग रेलुगेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 35ए के तहत की है. आरबीआई के इस फैसले के बाद पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अब बैंक में कोई नया फिक्सड डिपॉजिट अकाउंट नहीं खुल सकेगा. इसके अलावा बैंक के नए लोन जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. यही नहीं, बैंक के ग्राहक अगले 6 महीने तक 1000 रुपये से अधिक पैसा नहीं निकाल सकेंगे.
The Reserve Bank on Tuesday imposed operational restrictions on Punjab and Maharashtra Co-operative Bank (PMC Bank), resulting in chaos outside its branches in the financial capital. As per the RBI directions to PMC Bank, withdrawals have been capped at Rs 1,000 per account and the bank is not allowed to make any fresh loans.