राजस्थान हाईकोर्ट ने छुट्टी के दिन सुनवाई करते हुए ढाई महीने के बच्चे को उसके माता-पिता की कस्टडी में रखने का आदेश दिया. कोर्ट ने साफ कर दिया कि बच्चा तांत्रिक के पास नहीं रहेगा, उसके दादा-दादी जब चाहें, उससे मिल सकते हैं.