कोरोना संकट के दौरान कर्ज अदायगी में मूलधन को चुकाने की मियाद में छूट के साथ ब्याज में छूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामा में ब्याज माफी की मांग को गलत बताया है. रिजर्व बैंक ने कहा है कि ब्याजमाफी से बैंकों को भारी नुकसान होगा. क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं आजतक संवाददाता संजय शर्मा.