राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मानहानि के केस में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भिवंडी कोर्ट ने आरोप तय किया है. राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय हुआ है. सुनवाई के दौरान जज ने राहुल गांधी से कहा कि आपके बयान से राष्ट्रीय़ स्वयंसेवक संघ की मानहानि हुई है. आपने शिकायतकर्ता की छवि खराब की. जज ने राहुल ने से पूछा कि क्या आप गुनाह कबूल करते हैं? इस पर राहुल ने कहा कि नहीं, उन्हें गुनाह कबूल नहीं.