साध्वी प्रज्ञा को मालेगांव ब्लास्ट मामले में बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मकोका के पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण ये केस नहीं चलाया जा सकता है.