राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों को महिलाओं के लिए 'असुरक्षित' करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हम महिलाओं के साथ सम्मान, समानता तथा आदर से पेश नहीं आते.' न्यायालय ने रेप पीड़िताओं के कौमार्य परीक्षण की वैधता पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की और केंद्र सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा दिल्ली सरकार के राज्य परिवहन प्राधिकरण को नोटिस जारी किया.