पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की पीआईएल सुनने से इनकार कर दिया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के आदेशानुसार बैंक के खाताधारक छह महीने में 40 हजार रुपये से ज्यादा रकम नहीं निकाल सकते. इस पाबंदी के खिलाफ दाखिल अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता हाइकोर्ट जाएं, लेकिन हाईकोर्ट में निजी तौर पर दायर रिट याचिकाएं हैं. आजतक संवाददाता संजय शर्मा से बातचीत में याचिकाकर्ता बिजॉन मिश्रा ने कहा कि अब उन्हें लंबे रास्ते से आना होगा.