सुप्रीम कोर्ट ने ऑड-इवन फॉर्मूले पर सख्त रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने ऑड-इवन के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया. जस्टिस ने कहा कि वह कार पूल कर रहे हैं और याचिकाकर्ता इसे चैलेंज कर रहे हैं.