दागी नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि रियायत की कोई गुंजाइश नहीं. सजायाफ्ता नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक जारी रहेगी. इस फैसले के खिलाफ सरकार ने जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.