सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस केस की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, उस मामले में सीनियर अधिकारियों पर केस चलाने के लिए सीबीआई को सरकार की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है.