कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत में भारत की बड़ी जीत, आखिरी फैसले तक जाधव की फांसी की सजा पर रोक. ICJ से पाकिस्तान के मुंह पर को एक के बाद एक कई तमाचे, जाधव को राजनयिक पहुंच नहीं दिए जाने को भी बताया गलत. अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट के फैसले को किया खारिज, कहा- जाधव के जासूस होने के पक्ष में नहीं है ठोस सबूत.ICJ ने खारिज की हस्तक्षेप नहीं मानने की पाकिस्तान की दलील, कहा- 1977 में वियना संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं दोनों देश.हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष रॉनी अब्राहम ने पढ़ा फैसला, सभी 11 जजों ने फैसले पर जताई सहमति.