कांग्रेस नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा, 'काम चाहे उप राज्यपाल के नियंत्रण में आए या फिर मुख्यमंत्री के नियंत्रण में. लेकिन मिलकर काम करना होगा. वरना मतभेद की स्थिति में काम नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में दिए गए प्रावधानों को ही दोहराया है. उप राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पद जिम्मेदारी के हैं. जब दिल्ली में हमारी सरकार थी, तब भी मतभेद होते थे, लेकिन हम मिलकर सुलझा लेते थे. कभी उप राज्यपाल झुक जाते थे और कभी हम झुक जाते थे.'