कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना जाए. इस पर याचिका डाली गई थी. आधार कार्ड को लेकर हर जगह उसका इस्तेमाल होता है. ऐसे में याचिका में कहा गया था कि ये निजता का हनन है. लिहाजा सुप्रीम को नौ जजों की संवैधानिक पीठ को इस पर फैसला करना था. कोर्ट ने माना है कि निजता का अधिकार भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है. देखिए पूरा वीडियो....