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सुप्रीम कोर्ट ने वोटर को दिया प्रत्याशी को रिजेक्‍ट करने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने वोटर को दिया प्रत्याशी को रिजेक्‍ट करने का अधिकार

आगामी लोकसभा चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट ने वोटरों को 'राइट टू रिजेक्ट' का अधिकार देकर ऐतिहासिक फैसला दिया है. कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश में कहा है कि इस बार ईवीएम मशीन में 'कोई नहीं' का बटन भी हो

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