खुद को दिवालिया करार दिए जाने की कोशिशों में जुटे जेपी हाउसिंग ग्रुप पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख बरकरार है. कोर्ट कंपनी को 2000 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया. कोर्ट ने इसके लिए कंपनी को 27 अक्टूबर तक का वक्त दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के एमडी सहित सभी निदेशकों के विदेश जाने पर रोक लगा दी है और कहा है कि जरूरी होने पर वह विदेश यात्रा के लिए पहले कोर्ट की इजाजत लें.