सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लाल बत्ती पर रोक लगा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि केवल उच्च संवैधानिक पदों के लिए लाल बत्ती होगी, बाकि पुलिस और आपात सेवा के लिए नीली बत्ती है.