रेप के वीडियो की मदद से मामलों की जांच और आरोपियों को पकड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या वीडियो की मदद से आरोपियों को पकड़ने के लिए कोई ठोस तरीका नहीं बनाया जा सकता.