रिटायर होने के बावजूद सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए रखने वाले जजों, सांसदों, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि रिटायर होने के बाद एक महीने के भीतर सरकारी आवास खाली कर देने चाहिए.