सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी की है. संविधान पीठ ने कहा कि - तीन तलाक रिश्ता खत्म करने का सबसे खराब तरीका है. आज कोर्ट सुनवाई के दौरान उन देशों की लिस्ट मांगी जहां ट्रिपल तलाक गैरकानूनी करार दिया जा चुका है. तीन तलाक पर सुनवाई के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि - क्या ये परंपरा है या फिर इस्लाम का हिस्सा.इस पर कोर्ट के सलाहकार सलमान खुर्शीद ने कहा कि - तीन तलाक पाप है...और पाप इस्लाम या शरीयत का हिस्सा नहीं हो सकता .. वहीं ..पीड़ितों के वकील राम जेठ मलानी ने कहा कि तीन तलाक असंवैधानिक है और इसे खत्म किया जाना चाहिए.