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सुप्रीम कोर्ट ने 18 ही मानी नाबालिग की उम्र

सुप्रीम कोर्ट ने 18 ही मानी नाबालिग की उम्र

सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्‍ट में बदलाव करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग की मौजूदा उम्र सीमा में बदलाव करने की जरूरत नहीं है, जो कि अभी 18 साल है.

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