प्रख्यात वकील उज्ज्वल निकम ने कहा है कि किसी भी शख्स को फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का हक है. लेकिन इसके लिए पर्याप्त आधार होना जरूरी है.