वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश का बजट पेश करते हुआ इनकम टैक्स रिटर्न पर बड़ा ऐलान किया. इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को एक साल तक स्क्रूटनी से छूट और ना भरने पर जुर्माना. इनकम टैक्स रिटर्न भरने के अंतिम तरीखा के बाद 5000 रूपए का जुर्माना लगेगा और 31 दिसंबर के बाद 10,000 रूपए का जुर्माना. यह नियम अप्रैल 2017 से लागू होगा.