इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर सेक्टर 93ए में दो टावर्स को गिराने का आदेश दिया है. इन दो टावर्स में करीब 500 फ्लैट हैं और इनका निर्माण सुपरटेक कंपनी ने किया है. इसके अलावा कोर्ट ने सुपर टेक के खिलाफ नियमों की अनदेखी करने के मामले में भी केस दर्ज करने का आदेश दिया है.