पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज एंटी रेप बिल पास हो गया है. नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी. पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी. वहीं सवाल उठ रहा है कि क्या उन्होंने इस बिल को ट्रेनी डॉक्टर के हत्याकांड से ध्यान भटकाने के लिए पास करवाया है. देखें