दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में जेल में बंद चल रहे अमानतुल्लाह खान को रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने फैसला अपने आदेश में यह भी कहा है कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए समुचित मंजूरी नहीं ली गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट के इस आदेश के बाद अमानतुल्लाह खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से भी इनकार कर दिया है. ईडी ने इस मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी. कोर्ट ने साथ ही ये टिप्पणी भी की है कि मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. मुकदमे के लिए संबंधित अथॉरिटी से समूचित मंजूरी लिए जाने के बाद कोर्ट ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान ले सकता है.
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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा है कि इस मामले में मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. गौरतलब है कि अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती के जरिये कैश जमा करने और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के आरोप लगे हैं. आम आदमी पार्टी के विधायक पर यह आरोप भी है कि उन्होंने 2018 से 2022 तक वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए वक्फ की संपत्तियों को पट्टे पर देकर भी उससे लाभ अर्जित किए.
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इस मामले में ईडी ने अमानतुल्लाह खान के साथ ही मरियम सिद्दीकी को भी आरोपी बनाया है. कोर्ट के आदेश से अमानतुल्लाह खान को तात्कालिक राहत मिल गई है और रिहाई का रास्ता साफ हो गया है.