अभिनेता और बीजेपी नेता परेश रावल को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कारण, हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस को अभिनेता के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है. दरअसल, गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान बंगालियों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहने के आरोप में रावल के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. जिस पर कोलकाता पुलिस ने उन्हें समन भेजा था, लेकिन वह पेश नहीं हुए. बाद में, रावल ने समन और केस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता ने अपने कथित भाषण के लिए माफी मांगी है, इसलिए तलातला पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि वह रावल के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करे. साथ ही कोर्ट ने सीपीआईएम नेता एमडी सलीम के वकील को माफी के बारे में जानकारी लेकर और मामले की सुनवाई 6 फरवरी तय की.
बता दें कि गुजरात चुनाव से पहले वलसाड जिले में एक रैली में रावल ने कहा था कि गैस सिलेंडर महंगे हैं, लेकिन उसकी कीमतें कम हो जाएंगी. लोग रोजगार भी पा जाएंगे, लेकिन क्या होगा यदि रोहिंग्या प्रवासी और बांग्लादेशी आपके आसपास रहना शुरू कर दें जैसा कि दिल्ली में है? आप गैस सिलेंडर का क्या करेंगे? बंगालियों के लिए मछली पकाएंगे? जिसके बाद शिकायत मिलने पर कोलकाता पुलिस ने गंभीर धाराओं में रावल के खिलाफ केस दर्ज किया था.