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मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता होगी बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन पर लगाई रोक

गाजीपुर के सांसद रहे अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में दोषी करार देते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है.

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अफजाल अंसारी की दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक (फाइल फोटो)
अफजाल अंसारी की दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक (फाइल फोटो)

पूर्वी उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से 2019 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के टिकट पर निर्वाचित हुए अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की गैंगस्टर एक्ट में दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से 30 जून 2024 तक अफजाल के मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने के लिए भी कहा है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता खुल गया है.

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 मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने गाजीपुर सीट से टिकट दिया था. तब यूपी में बसपा और सपा ने गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ा था. बसपा उम्मीदवार अफजाल ने तब केंद्रीय मंत्री रहे मनोज सिन्हा को हरा दिया था. कुछ महीने पहले अफजाल को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुना दी थी. कोर्ट के इस फैसले के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी.

अफजाल ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में लगाई थी गुहार

अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2007 के गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपनी दोषसिद्धि निलंबित करने की गुहार लगाई थी. अफजाल ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अपील की जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. अफजाल अंसारी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अदालत को हर पहलू देखना चाहिए. अगर उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो उनका निर्वाचन क्षेत्र गाजीपुर प्रतिनिधित्वविहीन हो जाएगा.

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SC ने अफजाल की दोषसिद्धि पर लगाई रोक

सिंघवी ने ये दलील भी दी कि अफजाल संसद की विभिन्न स्थायी समितियों के सदस्य भी थे. जब वे सांसद ही नहीं रहेंगे तो उन समितियों में भी योगदान नहीं दे पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए अफजाल की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी और इलाहाबाद हाईकोर्ट से 30 जून 2024 के पहले सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने के लिए भी कहा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि गाजीपुर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव नहीं होंगे और अफजाल ही सांसद बने रहेंगे.

अब सदन की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे अफजाल

अफजाल अंसारी की सांसद निधि के फंड का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए हो सकेगा. अफजाल संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकेंगे. गौरतलब है कि गाजीपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने इसी साल 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी को साल 2007 के गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में दोषी करार दिया था. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 और अफजाल अंसारी को चार साल कैद की सजा सुनाई थी.

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