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असम: UAPA मामले में अखिल गोगोई NIA कोर्ट से बरी, जल्द होगी रिहाई

नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में एनआईए कोर्ट ने अखिल गोगोई को बरी कर दिया है. जल्द ही अखिल गोगोई की रिहाई हो सकेगी.

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UAPA मामले में अखिल गोगोई बरी (फाइल फोटो)
UAPA मामले में अखिल गोगोई बरी (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • अखिल गोगोई UAPA मामले में बरी हुए
  • एनआईए कोर्ट ने गुरुवार को सुनाया फैसला

सामाजिक कार्यकर्ता और असम के विधायक अखिल गोगोई को गुरुवार को NIA की अदालत ने बरी कर दिया है. एनआईए कोर्ट ने अखिल गोगोई को UAPA, राजद्रोह के मामले में बरी करार दिया, जिसके बाद जल्द ही अखिल गोगोई की रिहाई हो सकती है. 

साल 2019 में नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ जारी प्रदर्शन में हुई हिंसा को लेकर अखिल गोगोई पर दो केस दर्ज किए गए थे, इनमें अखिल गोगोई पर UAPA भी लगाया गया था.

नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने एक चाबुआ पुलिस स्टेशन, दूसरा गुवाहाटी के एक स्टेशन में दर्ज मामले के तहत अखिल गोगोई पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया था. 


पिछले हफ्ते एक मामले में अदालत पहले ही अखिल गोगोई को बरी कर चुकी थी, जबकि अब गुरुवार को अदालत ने सुनवाई के दौरान अखिल गोगोई और अन्य तीन को इस मामले में बरी कर दिया. 

बता दें कि अखिल गोगोई रायजोर दल के प्रमुख हैं, दिसंबर 2019 से ही उन्हें एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था. हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में RTI कार्यकर्ता अखिल गोगोई ने शिवसागर सीट पर जीत दर्ज की थी. उन्होंंने बीजेपी की उम्मीदवार सुरभि राजकुंवर और कांग्रेस के शुभ्रमित्र गोगोई को हराया है.

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