इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार शख्स को जमानत दी, जो IIT बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की 20 वर्षीय स्टूडेंट के साथ हुए गैंगरेप का आरोपी भी था. हाईकोर्ट ने बुधवार को बताया कि 2023 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) की एक आईआईटी छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में तीसरे आरोपी को जमानत दे दी गई है.
सरकारी वकील मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट ने सोमवार को सक्ष्म पटेल को जमानत दी. इस मामले में दो अन्य आरोपियों कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान को पहले ही जमानत मिल चुकी है. मनोज कुमार गुप्ता ने यह भी दावा किया कि पटेल को जमानत मिलने के बाद गैंगरेप सर्वाइवर ने उनसे कहा कि वह वाराणसी छोड़कर किसी और शहर जा रही हैं.
गैंगरेप के आरोपी को मिली जमानत
पीड़िता ने पहले अदालत से आग्रह किया था कि उसे सुनवाई में वर्चुअली शामिल होने की अनुमति दी जाए, क्योंकि बार-बार अदालत आने से उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और आरोपी का सामना करना उसके लिए भावनात्मक रूप से कठिन है. गुप्ता ने कहा कि अदालत ने अभी पीड़िता की इस याचिका पर फैसला नहीं दिया है. उन्होंने दावा किया कि मामले की सुनवाई तेज गति से नहीं हो रही है, जिससे पीड़िता को बार-बार अदालत में पेश होना पड़ रहा है.
यह मामला 1 नवंबर 2023 का है, जब आईआईटी छात्रा और उसकी एक दोस्त हॉस्टल के बाहर पैदल चल रही थीं. तभी तीन लोग मोटरसाइकिल पर आए और उनके पास रुक गए. आरोपियों ने कथित तौर पर बंदूक दिखाकर छात्रा को जबरन रोका, उससे कपड़े उतरवाए, घटना का वीडियो बनाया और फिर उसके साथ बलात्कार किया.
2023 में IIT की छात्रा से हुआ था गैंगरेप
इस चौंकाने वाली घटना के बाद छात्रों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया. उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी और कैंपस में बेहतर सुरक्षा की मांग की. घटना के दो महीने बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. हाईकोर्ट पहले ही पांडे और चौहान को जमानत दे चुका था, जबकि पटेल को सोमवार को जमानत मिली. आरोपियों के बीजेपी की आईटी सेल से जुड़े होने का भी आरोप है.