इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है. केजरीवाल पर आरोप है कि साल 2014 में सुल्तानपुर में प्रचार के दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था. इसी मामले में जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल बेंच ने सुल्तानपुर सेशन कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिका अर्जी खारिज कर दी.
दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुल्तानपुर सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ खुद को आरोप मुक्त किए जाने को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट में अर्जी डाली थी. जिसे जस्टिस राजेश सिंह चौहान ने खारिज कर दिया था.
आरोप है कि साल 2014 में सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास के लिए चुनाव प्रचार करते हुए केजरीवाल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया था. आरोप ये भी है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण भी दिया था. इसके बाद अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास के अलावा अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया था.
साल 2014 में प्रचार के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के बाद तत्कालीन मजिस्ट्रेट प्रेमचंद ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है. इसके साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड की ओर से मजिस्ट्रेट की तहरीर पर अमेठी के मुसाफिरखाना कोतवाली में भी मुकदमा दर्ज किया गया था.
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