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अशोक खेमका की गिरफ्तारी पर रोक, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से IAS अफसर को राहत

अशोक खेमका के खिलाफ पंचकूला के सेक्टर पांच थाने में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज है. इस मामले को रद्द करने की मांग करते हुए अशोक खेमका ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (फाइल फोटोः पीटीआई)
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (फाइल फोटोः पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • अशोक खेमका ने दायर की थी याचिका
  • पंचकूला में दर्ज है भ्रष्टाचार का मुकदमा

हरियाणा के चर्चित भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी अशोक खेमका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अशोक खेमका की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अशोक खेमका की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया.

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आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने पंचकूला के सेक्टर पांच थाने में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर की थी. अशोक खेमका की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया और हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है.

गौरतलब है कि अशोक खेमका के खिलाफ दर्ज ये मामला हरियाणा वेयरहाउस कॉर्पोरेशन में मैनेजर पद पर हुई भर्ती से जुड़ा है. वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के एमडी 2004 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव वर्मा ने पिछले महीने 20 तारीख को भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए पंचकूला के सेक्टर पांच थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

पुलिस ने संजीव वर्मा की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी. इस जांच की आंच अशोक खेमका तक पहुंच गई. जब ये भर्तियां हुई थी जिनमें धांधली का आरोप है, तब अशोक खेमका हरियाणा वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के एमडी थे. बता दें कि अशोक खेमका ने भी संजीव वर्मा के खिलाफ रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है.

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