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प्रयागराज: अतीक अहमद के छोटे बेटे अली ने कोर्ट में किया सरेंडर, रंगदारी मामले में छह महीने से था फरार

यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से ही उन्होंने प्रदेश में माफिया की कमर तोड़ने को लेकर अभियान छेड़ा हुआ है. इस क्रम में सरकार लगातार अतीक अहमद और उनके परिवार लगातार कार्रवाई कर रही है. प्रशासन अब तक उनकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर चुकी है.

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प्रयागराज के करेली थाने में दर्ज है केस फाइल फोटो)
प्रयागराज के करेली थाने में दर्ज है केस फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • पुलिस ने ₹25 हजार से बढ़ाकर ₹50 हजार कर दी थी इनाम राशि
  • प्रॉपर्टी डीलर जीशान से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का है आरोप

प्रयागराज में बाहुबली माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अली ने शनिवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया. पिछले आठ महीने से फरार चल रहे अली ने  न्यायायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ की कोर्ट में आत्म समर्पण किया था. उस पर पचास हजार रुपये का इनाम घोषित है. पहले पुलिस ने अली पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था, जिससे बढ़ाकर अब 50 हजार कर दिया गया था. 

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दरअसल, बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे बेटे अली पर प्रॉपर्टी डीलर जीशान से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और जमीन कब्जा करने का आरोप था. 21 दिसंबर 2021 को करेली थाने में अली के खिलाफ एफआईआर लिखाई थी, तभी से अली फरार चल रहा है. 

यह है अली पर आरोप

आरोप के मुताबिक अली 31 दिसंबर 2021 को अपने साथियों के साथ जीशान के पास आया और उसकी कनपटी पर पिस्टल लगाकर अतीक अहमद से मोबाइल पर बात करने को कहा. जीशान के मना करने पर अतीक ने फोन पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगी.

अतीक अहमद ने जीशान को धमकाया कि ऐनुद्दीनपुर स्थित अपनी प्रॉपर्टी उसकी बीवी के नाम कर दे. वर्ना नतीजा बहुत बुरा होगा. बात न मानने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी.

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SC ने नहीं दी थी जमानत

अली उर्फ अली अहमद को जून में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए रंगदारी के एक मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सुनवाई करते हुए कहा था कि यह मामला अग्रिम जमानत का नहीं है. 

अली ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसे अग्रिम जमानत दे दी जाय क्योंकि उसकी कानून की पढ़ाई में भी बाधा आ रही है. इसपर कोर्ट ने कहा कि कानून का छात्र होकर भी आपने कानून तोड़ा है. आपका मामला इस स्थिति में अग्रिम जमानत के लायक नहीं है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की पांच करोड़ की रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले के मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी. इसके खिलाफ अली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

बड़ा बेटा भी चल रहा है फरार

गुजरात की साबरमती जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर भी फरार चल रहा है. उस पर लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल का अपहरण कर देवरिया जेल में अपने पिता के पास ले जाने और मारपीट का मामला दर्ज है. इस मामले की जांच सीबीआई के पास है. सीबीआई ने दो लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा है.

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(रिपोर्ट-पंकज)

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