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प्रयागराज: एक महीने तक गायों की सेवा करने, गोशाला में एक लाख रुपये देने की शर्त पर HC ने दी जमानत

गोवध निरोधक कानून के तहत बरेली के भोजीपुरा में रहने वाले सलीम उर्फ कालिया को पुलिस ने पिछले साल गिरफ्तार किया था. उसकी पहली जमानत याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी. उसने दूसरी बार कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी.

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3 अगस्त 2021 से जेल में बंद था गोकशी का आरोपी (फाइल फोटो)
3 अगस्त 2021 से जेल में बंद था गोकशी का आरोपी (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 30 अगस्त 2021 से जेल में बंद था आरोपी
  • गोवध निरोधक कानून के तहत हुआ था अरेस्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गोकशी के आरोपी को जमानत देने के लिए उसके सामने एक दिलचस्प शर्त रखी. हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करने के दौरान आरोपी से एक लाख रुपये गोशाला को देने साथ ही एक महीने तक गाय की सेवा करने को कहा. आरोपी ने कोर्ट की शर्त मान ली, जिसके बाद उसकी जमानत मंजूर कर ली गई. मालूम हो कि कोर्ट ने आरोपी की पहली जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.

शर्त नहीं मानी तो रद्द होगी जमानत

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जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अगर याची ने जमानत पर छूटने के बाद शर्तों का पालन नहीं किया तो उसकी जमानत निरस्त हो जाएगी. इसके अलावा कोर्ट ने कई अन्य शर्तें भी याची पर लगाई हैं. याची ने कोर्ट से कहा कि वह हर तरह का सहयोग करेगा. जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा.

'पुलिस ने फर्जी केस बनाकर फंसाया'

गोवध निरोधक कानून के तहत बरेली के भोजीपुरा इलाके के सलीम उर्फ कालिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. कोर्ट में याची ने बताया कि वह निर्दोष है. पुलिस ने झूठा मामला दर्ज कर उसे फंसाया है. उसके पास से पुलिस को कुछ भी बरामद नहीं हुआ था.

याची ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने जो बरामदगी दिखाई है, उसको लेकर पुलिस के पास कोई गवाह तक नहीं है. वह 3 अगस्त 2021 से जेल में बंद है और केस का ट्रायल जल्द पूरा होने की भी संभावना नहीं है. उसकी दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने उसको सशर्त जमानत दे दी.

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