दक्षिण दिल्ली में बुलडोजर एक्शन का विरोध करने के मामले में आप नेता अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान समेत अन्य को आरोप मुक्त कर दिया है. बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान समेत अन्य लोगों पर मई 2022 में दक्षिण दिल्ली में अतिक्रमण के विरोध के दौरान दंगा भड़काने और पुलिसकर्मियों पर पथराव करने का आरोप था.
कोर्ट ने 20 जनवरी के आदेश में IPC की धारा 147 (दंगा), 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 186 (लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 353 (हमला या आपराधिक बल) के तहत आरोप तय किया था. इस मामले में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे. दिल्ली पुलिस प्रशासन और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की. उनके पास किसी भी तरह का धारदार हथियार नहीं था.
कोर्ट ने कहा- पत्थरबाजी का कोई सबूत नहीं
कोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान देश के नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की इजाजत देता है. अभियोजन पक्ष ने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है.
कथित घटनास्थल की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, जहां लोग पत्थबाजी कर रहे थे. राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि पत्थरबाजी के समय का कोई वीडियो मौजूद नहीं है. वीडियो मौजूद न होने की कोई ठोस वजह अभियोजन पक्ष नहीं बता पाया.