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चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार को गिरफ्तारी से राहत, करप्शन केस में हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार के खिलाफ दर्ज रिश्वतखोरी के मामले में कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कुलदीप कुमार को अंतरिम जमानत दे दी है.

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चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार (फाइल फोटो)
चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार (फाइल फोटो)

चंडीगढ़ मेयर के चुनाव से ठीक पहले मौजूदा मेयर आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार मुश्किल में फंस गए. कुलदीप कुमार और उनकी पत्नी के भाई के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज हुआ है. चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने मौजूदा मेयर और उनके रिश्तेदार के खिलाफ सफाईकर्मी की नौकरी लगाने के नाम पर एक व्यक्ति से 75 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में केस दर्ज किया है.

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केस दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो कुलदीप ने कोर्ट का रुख किया जहां से उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कुलदीप कुमार राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है. कुलदीप कुमार और उनके रिश्तेदार के खिलाफ एक व्यक्ति ने चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई थी. चंडीगढ़ ने रवि की शिकायत पर जांच शुरू की थी.

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क्राइम ब्रांच ने जांच-पड़ताल के बाद अब केस दर्ज कर लिया है. रिश्वत लेने के आरोप में केस दर्ज होने के बाद कुलदीप कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी. ऐसे कयास भी लगाए जाने लगे थे कि मेयर चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले क्राइम ब्रांच की टीम कुलदीप को गिरफ्तार कर सकती है. चंडीगढ़ मेयर के प्रतिष्ठापरक चुनाव से पहले कुलदीप की गिरफ्तारी करीबी लड़ाई में गेमचेंजर भी साबित हो सकती थी.

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हालात को भांपते हुए कुलदीप ने अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी. कुलदीप की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी. गौरतलब है कि मेयर चुनाव में अगर सौ फीसदी मतदान होता है तो जीत सुनिश्चित करने के लिए आम आदमी पार्टी को 19 वोट की जरूरत होगी. पार्टी के निगम सदन में 13 पार्षद हैं. कांग्रेस के छह पार्षद हैं. एक वोट चंडीगढ़ के सांसद का कांग्रेस के पास है जबकि प्रतिद्वंद्वी बीजेपी के पास 16 पार्षदों के वोट हैं.

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