सुप्रीम कोर्ट ने सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को तलाक की मंजूरी देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस मामले में कुणाल कपूर से जवाब मांगा है. दरअसल, शेफ कुणाल कपूर की पत्नी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की और हाईकोर्ट के क्रूरता के आधार पर दिए गए तलाक के आदेश पर रोक लगा दी.
सुप्रीम कोर्ट ने तलाक पर रोक लगाते हुए मामले को अदालत के बाहर समझौते की संभावना तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र को भेज दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अप्रैल में सेलिब्रिटी शेफ को उसकी पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि कपूर की पत्नी का उनके प्रति आचरण गरिमा और सहानुभूति से रहित था. इसने दोनों पक्षों के बीच आपस में आदान-प्रदान किए गए व्हाट्सएप मैसेजों की जांच की और पाया कि कपूर को अपने बेटे से मिलने या बात करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी.
बता दें कि कपूर की शादी साल 2008 में हुई थी और 2012 में उनके बेटे का जन्म हुआ. आरोप है कि शादी के बाद उनकी पत्नी कपूर को और उनके परिवार को धमकाने के लिए पुलिस को फोन कर दिया करती थी. उन्होंने आरोप लगाया कि सितंबर 2016 में, जब वह याह राज स्टूडियो में मास्टरशेफ इंडिया की शूटिंग कर रहे थे, तो उनकी पत्नी अपने नाबालिग बेटे के साथ स्टूडियो में घुस गईं और उनके कार्यस्थल पर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद उन्हें उसके खिलाफ निरोधक आदेश मिला.
कपूर ने यह भी कहा कि चूंकि उन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया था, इसलिए उनकी पत्नी ने मीडिया में झूठी अफवाह फैलाने और उनके और उनके माता-पिता के खिलाफ झूठी आपराधिक शिकायतें दर्ज करने की धमकी दी. आरोप है कि एक बार तो उनकी पत्नी ने उन्हें शूटिंग पर जाने से ठीक पहले थप्पड़ भी मार दिया था.