scorecardresearch
 

दिल्लीः कोर्ट ने DCP साउथ को जारी किया समन, कहा- 'ऐसा लगता है जिले में पुलिस अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं'

साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने जमानत के मामलों की सुनवाई की. इस दौरान दक्षिण जिले में तैनात पुलिस अधिकारी अनुपस्थित थे. लिहाजा कोर्ट ने डीसीपी (दक्षिण) बनिता मैरी जयकर को समन जारी करते हुए 20 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा. साथ ही कहा कि ऐसा लगता है कि डीसीपी (दक्षिण) का जिले में पुलिस अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है.

Advertisement
X
सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कोर्ट ने जमानत के मामलों की सुनवाई की
  • जमानत के मामलों में देरी पर कोर्ट ने पूछा सवाल

साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी जाहिर की. न्यायाधीश संदीप यादव ने डीसीपी (दक्षिण) बनिता मैरी जयकर को तलब कर लिया है. उन्होंने कहा कि वह कोर्ट को स्पष्टीकरण दें कि जिले के जांच अधिकारी जमानत के मामलों में देरी क्यों कर रहे हैं, वह कोर्ट के समक्ष पेश क्यों नहीं हो रहे हैं.

Advertisement

दरअसल, जमानत के मामलों की सुनवाई हो रही थी. जहां आरोपी के वकील ने कोर्ट से कहा कि आरोपी जांच में शामिल हो गया है. लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि जांच अधिकारी इस बात की पुष्टि करने के लिए अदालत में मौजूद नहीं है. इसके बाद जज ने डीसीपी (दक्षिण) बनिता मैरी जयकर को समन जारी कर दिया.

कोर्ट के पुराने एक आदेश के अनुसार  DCP साउथ ने दक्षिण जिले में तैनात सभी जांच अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे कि वे सभी लोक अभियोजकों को जमानत के मामलों में जानकारी देने के लिए हर दिन सुबह 9:30 बजे अदालत में उपस्थित होंगे, लेकिन बार-बार आदेश देने के बाद भी जांच अधिकारी समय पर कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे.

न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण जिले में तैनात पुलिस अधिकारियों पर डीसीपी साउथ का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि डीसीपी साउथ अपने खुद के निर्देश लागू करवाने में असमर्थ हैं. दरअसल, दक्षिण जिले में तैनात अधिकारी जमानत के तीन मामलों में आज भी अनुपस्थित थे.

Advertisement

कोर्ट ने डीसीपी साउथ को इस बारे में उचित कदम उठाने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिए थे.लिहाजा कोर्ट ने बनिता मैरी जैकर को समन जारी कर 20 अगस्त को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है. ताकि दक्षिण जिले के जांच अधिकारियों के आचरण और अनुपस्थिति की व्याख्या की जा सके. कोर्ट ने आदेश की एक प्रति पुलिस कमिश्नर दिल्ली को भेजने का आदेश दिया.


ये भी देखें
 

 

Advertisement
Advertisement