अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में मंगलवार को अहमदाबाद की सिविल सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 77 आरोपियों में से 49 को दोषी माना है. जबकि 28 लोगों को निर्दोष करार किया गया है.
बता दें कि कोर्ट ने सभी 49 दोषियों को IPC की धारा 302 यानी हत्या, 120बी यानी साजिश और UAPA के तहत इस मामले में दोषी करार दिया है. कोर्ट इस मामले में अब कल सुनावाई करते हुए सजा का एलान करेगी.
कोर्ट में सरकारी वकील सुधीर ब्रह्मभट्ट ने कहा कि IPC की धारा 302 और UAPA की धारा के तहत कोर्ट ने 49 आरोपियों को दोषी करार दिया है. जिसमें फांसी से लेकर आजीवन कैद तक की सजा हो सकती है. साथ ही कोर्ट ने इसे टेरोसिस्ट एक्ट भी माना है.
दोषियों की आतंकी ट्रेनिंग हुई थी
इस केस की जांच करने वाले अधिकारी वाघेला ने कहा कि मामले को आंतकी साजिश इसलिए माना गया है क्योंकि जो आरोपी पकड़े गए थे, उनकी आतंकी ट्रेनिंग हुई थी. क्योंकि जांच पड़ताल के दौरान हमारी टीम ने इसके सबूत भी एकत्र किए थे. उन्होंने बताया कि एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप पावगढ़ के जंगल में लगा था. जबकि दूसरी ट्रेनिंग तमिलनाडु में कैंप लगाकर दी गई. इस मामले में हमने कई सूबुत ऐसे जुटाए जो टेक्निकल एविडेंस के तौर पर रहे.
दोषियों के वकील की दलील सुनेगी कोर्ट
वहीं सरकारी वकील ने बताया कि जिन 28 लोगों को कोर्ट ने निर्दोष करार दिया है, उनके खिलाफ कोर्ट में कार्यवाही करेंगे. बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने सजा के एलान के लिए बुधवार का दिन मुकर्रर किया है. लिहाजा कोर्ट दोषियों के वकील की भी दलील सुनेगी, इसके बाद मामले में सजा का एलान होगा.