समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में कल कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. अदालत ने 21 अक्टूबर को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, जब कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी. चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने का मामला मिलक कोतवाली में दर्ज हुआ था. भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ शिकायत की थी. इसके बाद रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चली.
दावा- आजम के खिलाफ फर्जी मुकदमा बनाया गया
आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने पिछले दिनों कहा था- हमने अपनी पूरी बहस कर ली है. जितने भी भाषण हैं, यह हमारे भाषण नहीं है. यह सब फर्जी तरीके से बनाए गए हैं. अभियोजन पक्ष अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है. अभियोजन और हमने अपनी बहस पूरी कर ली है. हमने जो पॉइंट्स उठाए थे, वह उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए. ऐसी कोई हेट स्पीच हमने नहीं दी गई है और हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा तैयार किया गया है.