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दिल्ली पुलिस को डॉक्टर को 50 हजार मुआवजा देना होगा, हाईकोर्ट ने NHRC के आदेश को सही ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें दिल्ली पुलिस को एक डॉक्टर को 50 हजार रुपये मुआवजा देने को कहा गया था. डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई. हाईकोर्ट ने NHRC के फैसले को सही बताया और दिल्ली पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए.

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(प्रतीकात्मक फोटो)
(प्रतीकात्मक फोटो)

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के उस आदेश पर मुहर लगा दी है, जिसमें दिल्ली पुलिस को एक डॉक्टर को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने को कहा गया था. यह मामला तब सामने आया, जब डॉक्टर ने शिकायत दर्ज करानी चाही, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की.

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NHRC ने इस मामले की जांच के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया था कि डॉक्टर को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाए. दिल्ली पुलिस ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने NHRC के फैसले को सही ठहराया.

दिल्ली पुलिस पर लगा 50 हजार रुपये का जुर्माना

हाईकोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने के बाद यह साफ है कि दिल्ली पुलिस का रवैया सवालों के घेरे में है. कोर्ट ने NHRC के आदेश में कोई खामी नहीं पाई और इसे पूरी तरह न्यायसंगत बताया.

डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज नहीं की थी शिकायत

NHRC का आदेश एक डॉक्टर की शिकायत पर दिया गया था. डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि उन्होंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई. इसके बाद उन्होंने NHRC का दरवाजा खटखटाया, जिसने मामले की जांच के बाद मुआवजे का आदेश दिया. अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली पुलिस को डॉक्टर को 50 हजार रुपये का मुआवजा देना ही होगा.

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