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दिल्ली हिंसा: मस्जिद से जुड़े तोड़फोड़ मामले में पिता-पुत्र पर आरोप तय

बीते साल दिल्ली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के मामले में अदालत आरोप तय किए हैं. यह आरोप पिता-पुत्र पर तय किए गए हैं. कोर्ट में आरोपियों ने अपराध कबूल नहीं किया.

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साल 2020 के फरवरी महीने में दिल्ली में हुए थे दंगे (फाइल फोटो)
साल 2020 के फरवरी महीने में दिल्ली में हुए थे दंगे (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों का मामला
  • मस्जिद में कथित तौर पर तोड़फोड़ का आरोप

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने फरवरी 2020 के एक मामले में पिता-पुत्र पर आरोप तय किए हैं. इस मामले में दंगों के दौरान एक मस्जिद में कथित तौर पर आग लगाने, उसमें तोड़फोड़ करने और पथराव करने का आरोप है.

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इस घटना को लेकर की गई शिकायत के मुताबिक, 25 फरवरी 2020 को दिल्ली के खजूरी खास इलाके में ‘जय श्री राम’ के नारे लगाते हुए मस्जिद में तोड़फोड़ की गई थी. तोड़फोड़ करने वाली हिंसक भीड़ में कथित रूप से शामिल रहे मिट्ठन सिंह और उसके बेटे जॉनी कुमार को आरोपी बनाया गया है.

आरोपियों ने कबूल नहीं किया अपराध

कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप तय किए और उनके वकीलों की मौजूदगी में स्थानीय भाषा में उन्हें इसे स्पष्ट किया. उन्होंने अपराध कबूल नहीं किया और मामले में मुकदमा चलाने के लिए कहा है.

बता दें कि फरवरी 2020 में दिल्‍ली में हिंसा भड़की थी. साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी. इसी मामले में कई एफआईआर हुई थीं. 

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